मऊ।जनपद के चिरैयाकोट में नगर पंचायत द्वारा पोखरी के जमीन पर अवैध रूप से कराए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश उपजिलाधिकारी द्वारा दिए जाने की खबर है।
ज्ञात हो कि स्थानीय लोग की शिकायत पर हुई पैमाइश के बाद भी नगर पंचायत ने काम जारी रखा था। जिसपर शनिवार को उपजिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने निर्देश जारी कर क्षेत्रीय लेखपाल विनोद गिरी को हो रहे उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का निर्देश जारी किया।
विदित हो कि उक्त मामला स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 मुबारकपुर स्थित मौजा मुबारकपुर मुचलका रसूलपुर से संबंधित है जहां पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर युसूफाबाद निवासी आफताब खान ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी ।जिस शिकायत के आधार पर तहसीलदार मुहम्मदाबाद गोहना अनीस सिंह के आदेशानुसार क्षेत्रीय लेखपाल विनोद गिरी ने गत दिनों मौके की नापी किया तो भूमि किया तो पाया गया कि चल रहे निर्माण की अधिक जमीन पोखरी के नाम पर भू अभिलेख में दर्ज है।
बताते हैं कि तब लेखपाल ने सम्बन्धित ठेकेदार को निर्माण कार्य रोकने को कहा गया,किन्तु बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रहा।इसी बात की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने प्रकरण का संज्ञान लिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि उस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।


