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मऊ:जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया जनपद में साप्ताहिक बंदी,उलंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

मऊ । जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने जनपद स्थित दुकान एवं प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह वाणिज्य अधिष्ठान 1962 की धारा 8 (2) सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम 6 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका एवं टाउन एरिया क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 में परिपालन हेतु निम्नलिखित विवरण के साथ साप्ताहिक बंदी की स्वीकृति प्रदान किए।
जिसके तहत नगर पालिका परिषद परिक्षेत्र मऊ की साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी किन्तु बाल काटने व केश प्रसाधन की दुकानो व आटा चक्की, स्पेलर जैसे हेवी पावर का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर।
जबकि नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन मऊ के बाल काटने एवं केश प्रसाधन की दुकान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को रहेगी।तथा नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन मऊ के अंतर्गत आटा चक्की स्पेलर जैसे हेवी पावर का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी दिन मंगलवार होगा।
इसी प्रकार टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहाना की साप्ताहिक बंदी रविवार को जिसमें बाल काटने व केश प्रसाधन वाले दुकानों को छोड़कर एवं टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहना के बाल काटने और केश प्रसाधन की दुकान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को रहेगी।जबकि टाउन एरिया दोहरीघाट की साप्ताहिक बंदी सोमवार को व टाउन एरिया अमिला की साप्ताहिक मंगलवार और टाउन एरिया अदरी की शनिवार एवं टाउन एरिया कोपागंज में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होगी।
जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक टाउन एरिया घोसी की साप्ताहिक बंदी बुधवार को रहेगी किन्तु हार्डवेयर मशीनरी पार्ट्स एवं फोटो कॉपी की दुकान को छोड़कर। टाउन एरिया घोसी की हार्डवेयर मशीनरी पार्ट्स एवं फोटोग्राफी की दुकानों की साप्ताहिक बंदी रविवार को होगी।जबकि चिरैयाकोट नगर क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी शनिवार को और रतनपुरा में साप्ताहिक बंदी रविवार को व मधुबन में यह बंदी शनिवार को निर्धारित की गई है।उक्त का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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