
आजमगढ़।जनपद के महाराजगंज नगर पंचायत के ईओ पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने और आयोग के आदेशों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की है।
मिली खबर के अनुसार आयोग ने नगर पंचायत महराजगंज के जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति भी की है।
बताया गया है कि अपीलकर्ता जितेंद्र मौर्या ने 21 मई 2025 को आरटीआई के माध्यम से नगर पंचायत महराजगंज क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध भैरो बाबा मंदिर परिसर में कराए जा रहे सुंदरीकरण और विकास कार्यों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं मांगी थीं।
निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद आवेदक ने सूचना आयोग की शरण ली।
तब सम्बन्धित पत्रावली के मुताबिक अधिकारियों को सूचना देने के कई मौके दिए गए लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और न ही आयोग के सामने कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
इस लापरवाही को देखते हुए आयोग ने 23 मार्च 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया,इसके बाद 11 जून 2026 की सुनवाई में भी संबंधित अधिकारी अनुपस्थित रहे,जिसके बाद आयोग ने दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया।
बताते हैं कि उक्त रकम दो अधिकारियों के वेतन से आधी-आधी वसूल होगी।आयोग के 20 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार यह राशि तत्कालीन (पूर्व में कार्यरत) जन सूचना अधिकारी और वर्तमान में कार्यरत जन सूचना अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी।
बताते हैं कि उक्त रकम दोनों अधिकारियों के वेतन से आधी-आधी वसूल होगी।जिसके लिए जिला कोषाधिकारी को इस कटौती को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं







